दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं जिस वजह से लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। नए गाइडलाइन्स के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों को ही डिलीवरी कर सकेंगी। ये गाइडलाइन्स 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले महाराष्ट्र में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को गैर-जरूरी सामानों के डिलीवरी देने पर रोक लगा दी गई थी। अब दिल्ली में भी ये रोक लगा दी गई है।

फिलहाल ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं दे सकती हैं। ऐमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर गैर.जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर को सर्च करने पर कहा जा रहा है इन सामानों की डिलीवरी दिल्ली के पिनकोड पर उपलब्ध नहीं है।

जरूरी सामानों जैसे मेडिकल के सामान, दवाईयां और खाने की सप्लाई ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ई.कॉमर्स कंपनियों कर रही हैं। इसे पहुंचने में नॉमर्ल डिलीवरी से ज्यादा टाइम लग सकता है। जरुरी सामानों की डिलीवरी एरिया पर डिपेंड करता है।

ऐमेजॉन इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि ऐमेजॉन सेफ्टी के साथ सभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करता है। कस्टमर्स इस पर भरोसा करते हैं। सरकार के आदेश का वो पालन करते हैं। घर के हिसाब से जरूरी सामानों की लिस्ट बदल जाती है। इस वजह से जरुरी सामानों की लिस्ट फिक्सड नहीं है। दिल्ली सरकार से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए राज्य के अदंर और बाहर सभी सामानों की डिलीवरी करने का ऑर्डर दें। इससे कई छोटे और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा।

फूड प्लेटफॉर्म्स को स्टेट लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसे फूड डिलीवरी करने की छूट है। डिलीवरी एजेंट्स को इसके लिए ऑथोरिटी से ई.पास की जरूरत पड़ेगी।