बंगलादेश में कोरोना वायरस की दूसरी तेज लहर से निपटने के लिए आठ दिन के लिए सख्त प्रतिबंध लग गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से जारी किए गए 13-सूत्रीय परिपत्र में बताया गया है कि 14 अप्रैल की सुबह छह बजे से 21 अप्रैल की मध्यरात्रि तक कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे, हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) और अन्य आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के कार्यालयों, उनके कर्मचारियों और वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। 

मीडिया और इसके साथ जुड़े लोगों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियां, उनके वाहनों की सामान्य यात्रा और आवाजाही सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होगी। पुलिस ने आठ दिनों के लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ‘मूवमेंट पास’ देने के लिए मंगलवार को एक विशेष ऐप लॉन्च किया, लेकिन पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद ने बताया कि मीडिया कर्मियों को इस पास की आवश्यकता नहीं होगी। 

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएं, जैसे कृषि उत्पाद (उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, आदि), खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों के परिवहन, राहत वितरण, स्वास्थ्य सेवा, कोविड-19 टीकाकरण, बिजली, पानी, गैस / ईंधन, अग्निशमन सेवा, बंदरगाह (भूमि बंदरगाह, नदी बंदरगाह और बंदरगाह) गतिविधियां, टेलीफोन और इंटरनेट (सार्वजनिक-निजी), मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया), निजी सुरक्षा, डाक सेवा, उनके कर्मचारी और वाहन सहित सभी आवश्यक और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कार्यालय और सेवाएं प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी। अधिसूचना में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान कारखानों को प्रबंधन स्वच्छता नियमों का पालन करके अपने तहत चालू रख सकता है, हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि श्रमिकों को उनके संबंधित संगठनों के परिवहन से लाया और ले जाया जाये। प्रतिबंध माल, विनिर्माण और आपातकालीन सेवाओं के परिवहन पर लागू नहीं होंगे।