मुंबई की एक सत्र अदालत ने BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। टीआरपी घोटाला में पार्थो दासगुप्ता को 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दासगुप्ता पर टीआरपी रेटिंग्स में हेरफेर करके रिपब्लिक टीवी चैनल को नंबर एक न्यूज़ चैनल बनाने के लिए रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।


बता दें पुलिस को दासगुप्ता को कथित तौर पर रिपब्लिक टीवी से बहुत बड़ी कमियां मिलीं है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया और अर्नब गोस्वामी और दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया, जिसमें गोस्वामी ने उन्हें पीएमओ के रूप में उच्च प्रोफ़ाइल के स्रोतों से प्रभावित होने का आश्वासन दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो दासगुप्ता के अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना थी।


दूसरी ओर दासगुप्ता ने अपनी जमानत याचिका में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला दिया। सत्र अदालत द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने के बाद, दासगुप्ता के वकील अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने के लिए तैयार हो रहे हैं।