दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब बिहार व यूपी वालों से पंगा ले लिया है। सरकार ने छठ पूजा (Chhat pooja) को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसके सार्वजनिक जगहों पर करने पर बैन लगा दिया है। छठ पूजा के त्योहारों को लेकर DDMA ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो 15 नवंबर तक लागू रहेंगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा भी यही नियम लागू होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार पटाखों पर भी बैन लगा चुकी है।

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने आदेश में कहा है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही सार्वजिनक स्थान पर छठ पूजा नहीं होगी। कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी।इससे पहले दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव, विसर्जन करने की भी छूट नहीं दी गई थी। तब भी सार्वजनकि कार्यक्रमों पर रोक थी।आपको बता दें कि दिवाली के 6 दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा चार दिनों तक चलती है।ये है DDMA की नई गाइडलाइंस
- DDMA ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें लिखा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टाल, झूले, रैली आदि की इजाजत नहीं है।- छठ पूजा के लिए लिखा गया है कि सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों आदि में छठ पूजा नहीं की जा सकेगी। ऐसे में लोगों को घर में छठ पूजा करने को कहा गया है।