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तमिलनाडु में कोरोना वायरस मामलों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधों की घोषणा के ठीक अगले दिन शुक्रवार को ग्रेटर चेन्नई नगर निगम ने मास्क नहीं पहनने तथा सार्वजनिक रूप से थूकने वालों के विरुद्ध भारी जुर्माना लगाने का एलान किया है। निगम ने कोरोना वायरस दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों से 200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूलने की घोषणा की है। निगम के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों को 200 रुपये का जुर्माना तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
इस जुर्माने के लिए मौके पर ही चालान काटा जाएगा। निगम सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना वसूलेगा। इसके अलावा महामारी के प्रसार को लेकर प्रमुख हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आये बाजारों, सैलून, बिग स्टोरों तथा जिम एवं रेस्तरां तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया गया है। इन स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने की स्थिति में 5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
निगम ने कोरोना दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जुर्माने की राशि वसूलने के लिए ने हरेक क्षेत्र के वास्ते अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। तमिलनाडु में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मामलों के 4000 से अधिक नए मामले सामने आने के बीच सरकार ने गुरुवार को इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 10 अप्रैल से कई प्रकार के प्रतिबंधों को लगाने की घोषणा की। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण मामले में पूरे देश में पांचवें स्थान पर आये तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 30,131 हो गयी है तथा अभी तक 12,840 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 8,72,415 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। कोरोना मौत के मामले में राज्य महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है।
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