केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन अल बद्र के सक्रिय सहयोगी अर्जुमंद गुलजार डार को आतंकवादी घोषित किया है। आतंकी संगठन ‘अल बद्र’ को इस कानून की पहली अनुसूची के तहत क्रमांक 26 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गया था, जहां वह अल बद्र में शामिल हो गया। गजट अधिसूचना में कहा गया है कि वह एक सक्रिय आतंकवादी और अल बद्र का कमांडर रहा है और तब से और वर्तमान में पाकिस्तान से काम कर रहा है। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि डार जब से पाकिस्तान गया है, वह युवाओं को अपने संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है और अल बद्र की आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित कर रहा है।

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वह पुलवामा (कश्मीर) में ओवर ग्राउंड वर्कर्स से विस्फोटक बरामद करने के मामलों में भी शामिल पाया गया है। इसके साथ ही पुलवामा में 18 नवंबर, 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर ग्रेनेड हमला और युवाओं को आतंकी संगठन अल बद्र में आतंकवादी रैंक में शामिल होने के लिए प्रेरित करने जैसे कृत्यों में भी उसकी भूमिका रही है। 1999 में जन्मे और पुलवामा जिले के रत्नीपोरा के खरबतपोरा का निवासी, डार अल बद्र के सक्रिय सहयोगी सदस्यों में से एक है। अधिसूचना में आगे कहा गया है, केंद्र सरकार का मानना है कि अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान आतंकवाद में शामिल है और उसे उक्त अधिनियम के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसलिए, अब, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उसे आतंकवादी घोषित करती है।