छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना के इलाज में दी जा रहीं एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज  किया गया है। गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाबा रामदेव के खिलाफ बुधवार रात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने एफआईआर कराई है। 

शिकायतकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता गुप्ता और आईएमए के अन्य पदाधिकारियों ने बीते 26 मई को रामदेव द्वारा चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में कथित रूप से दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने और आम जनता तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की जानमाल को खतरे में डालने के संबंध में शिकायत की थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने रामदेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान उन्होंने दवाइयों के बारे में दुष्प्रचार करने के साथ ही केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लघंन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने, आम जनता और स्वास्थय सेवाओं से जुड़े लोगों की जानमाल को खतरे मे डालने का कृत्य किया है। गौरतलब है कि बाबा का अभी आईएमए के साथ भी विवाद नहीं सुलझा है। कुछ दिन पहले दिए बयान को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली और पटना के थानों में भी शिकायत दर्ज हुई थी। वहीं, रायपुर पुलिस ने 26 मई की शिकायत पर बुधवार की रात बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।