
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक बार COVID-19 की स्थिति सामान्य हो जाने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। एक निजी समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन कोविड -19 स्थिति से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि CAA का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है इसलिए इस कानून को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है।
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नागरिकता संशोधन अधिनियम 201 या सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताए जाने के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
इससे जुड़े कानून को अभी लागू किया जाना बाकी है क्योंकि सीएए के तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं। शाह ने इसके कार्यान्वयन के बारे में बोलते हुए कहा कि जब तक देश COVID-19 से मुक्त नहीं हो जाता CAA प्राथमिकता नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि देश ने तीन लहरें देखी हैं और तीसरी लहर कम होने के साथ चीजें बेहतर हो रही हैं।
एक बार लागू होने वाला सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों जैसे "सताए गए" अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइ समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिक तभी माना जाएगा जब वे 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में आए हों और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद आए हों।
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