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आज धनतेरस (Dhanteras) है और इस मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलत भारतीय लोग इस दिन सोने की खरीदारी (Buying gold) करते हैं। लेकिन अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो जरा सावधानी से। क्योंकि जरा सी गलती के चलते आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।
अगर आप बिना कोई इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहते हैं तो इसकी एक लिमिट है। नियमों के मुताबिक, विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ देकर रख सकते हैं। लेकिन अगर अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए तय लिमिट से अधिक सोना घर में रखा रखते हैं तो उस व्यक्ति को इनकम प्रूफ देना जरूरी है। इसमें सोना कहां से आया, यह सबूत इनकम टैक्स विभाग को देना होता है।
आपको बता दें कि CBDT ने 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी कर कहा था कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले गोल्ड समेत, उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वह इसका प्रमाण दे सकता है तो नागरिक कितनी भी गोल्ड ज्वैलरी और ऑर्नामेंट्स रख सकता है।
इसके अलावा अगर आपकी सालाना इनकम (Annual Income) 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return or ITR) फाइल में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उनकी वास्तविक वैल्यू (Original Value) में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर इसका कारण बताना पड़ेगा। आपको बता दें कि फिजिकल गोल्ड खरीदने पर 3 फीसदी GST देना होता है।
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