ऑफिस आवर (Office Hours) के बाद अब बॉस कर्मचारी (Employees) को मैसेज नहीं भेज सकेगा क्योंकि इसको लेकर कानून बन गया है। ऐसा करना अब illegal माना जाएगा। यह देश पुर्तगाल (Portugal) है जहां इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया है। इसके तहत ऑफिस के घंटे शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को काम के लिए फोन/मैसेज या ईमेल करने वाले बॉस को सजा दी जाएगी।

पुर्तगाल की संसद में पारित नए नियमों के तहत अगर कंपनियां ऑफिस आवर के बाद और वीकेंड (Weekends) के दौरान अपने कर्मचारियों को कॉल या ईमेल करती हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। कोविड-19 (Coronavirus) महामारी के बाद बढ़े वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद देश की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ये नए श्रम कानून (Labour Laws) पेश किए गए हैं।

इस नए कानून के तहत वर्क फ्रॉम होम (work from home) के दौरान कंपनियों को बिजली और इंटरनेट बिल आदि खर्चों का भी भुगतान करना होगा। नए नियम के अनुसार अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वह उसके 8 साल की उम्र होने तक वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर सकता है। श्रम कानूनों में हुआ ये संशोधन 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा।

इसी तरह के कानून कई यूरोपीय देशों (european countries) में मौजूद हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्लोवाकिया में ऐसे श्रम कानूनों की अनुमति दी गई है। ऐसे में पुर्तगाल में कर्मचारियों को फिट और हेल्दी रखने के लिए सरकार ने ये पहल की है।