बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने  शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora murder) में INX मीडिया की पूर्व सह-संस्थापक, इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 19 अगस्त को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई की एक विशेष अदालत को सूचित किया कि वह इस सप्ताह की शुरुआत में शीना बोरा हत्या मामले में आगे की जांच नहीं करेगी।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक लिखित सूचना में, CBI ने कहा कि वह मामले की आगे जांच नहीं करेगी। इसे अदालत ने अपने रोज़नामा (दैनिक आदेश) में नोट किया है। CBI मुंबई पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद 2015 से शीना बोरा मामले की जांच कर रही थी।
मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, शीना बोरा का अप्रैल 2012 में अपहरण कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) और उनके पति पीटर मुखर्जी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ कई आरोप पत्र दाखिल किए थे।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई साल 2017 में शुरू हुई थी और अब तक करीब 60 गवाहों ने अपने बयान दर्ज किए हैं। मामले में इंद्राणी (Indrani Mukerjea) और पीटर मुखर्जी के अलावा संजीव खन्ना (इंद्राणी के पूर्व पति) और श्यामवर राय (इंद्राणी का ड्राइवर) भी आरोपी हैं।