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नई दिल्ली: केंद्र ने केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति के लिए नौकरियों, शिक्षा, मतदाता सूची पंजीकरण और अन्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव दिया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
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एमएचए का प्रस्ताव है की शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए संशोधन की तारीख को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जन्म प्रमाण पत्र; ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना; मतदाता सूची तैयार करना; विवाह का पंजीकरण; केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, केंद्र और राज्य सरकार के तहत स्वायत्त निकायों में नियुक्ति; नियमों द्वारा निर्धारित पासपोर्ट और अन्य मामलों को जारी करना।
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समाचार पत्र ने बताया कि सरकार के नए संशोधन विधेयक में अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति अनिवार्य करने और स्थानीय रजिस्ट्रार को जमा करते समय मृत्यु का कारण बताने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा डेटाबेस को मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है या मर जाता है, डेटाबेस क्रमशः जोड़ या हटा देगा।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन के लिए विधेयक को 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
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सूत्र के हवाले से कहा गया है की मसौदा विधेयक को पिछले साल सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। हमें राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और आवश्यक परिवर्तनों को शामिल किया गया है। विधायी विभाग विधेयक की जांच कर रहा है, और फिर इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हम संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक को पेश करने की कोशिश करेंगे।
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