योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मथुरा-वृंदावन के आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इस इलाके को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूपी सरकार ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसके बाद इस एरिया में मांस मदिरा की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी दी गई। जिसके अनुसार मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किमी क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड, क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में इस संबंध के संकेत दिए थे जिस पर शुक्रवार मुहर लगा दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थल के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंध होगी। इस सिलसिले में जल्द ही शासनादेश जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने मथुरा में संत समाज से वादा किया था कि मथुरा तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और जन्मस्थल को तीर्थ क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी।

सीएम योगी ने कहा था कि मैं खुद प्रशासन से कहूंगा कि इसके लिए योजना बनाकर प्रस्ताव पेश करें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सभी का व्यवस्थित तौर पर पुर्नवास होगा।