कर्नाटक (Karnataka) में बस (Bus) के अंदर मोबाइल पर गाने चलाने (playing song on mobile) वालों पर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट (HC) ने एक रिट पिटिशन पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल स्पीकर पर गाने चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। होईकोर्ट ने सभी लोगों से अपील की जो भी बस में यात्रा कर रहे हैं तो तेज आवाज में मोबाइल फोन पर गाने न चलाएं। कोर्ट ने कहा कि एक शख्स के स्पीकर पर गाना बजाने से बाकि अन्य यात्रियों को परेशानी होती है।

हाईकोर्ट का यह आदेश कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की बसों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर लागू होगा। यानि अगर आपने राज्य परिवहन की इन बसों में सफर के दौरान मोबाइल स्पीकर पर गाने चलाए, तो आपको बस से उतारा जा सकता है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर रिट पीटिशन में बसों के अंदर मोबाइल फोन की तेज आवाज के चलते अन्य यात्रियों को होने वाली परेशानी का हवाला देकर बसों में मोबाइल स्पीकर पर सॉन्ग चलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

इस याचिका पर विचार करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे बसों में सफर कर रहे लोगों से मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में गाने नहीं चलाने की अपील करें, ताकि बस में यात्रा कर रहे अन्य लोगों को इससे परेशानी न हो। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई यात्री इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे बीच सफर में बस से उतारा जा सकता है।