नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट, और मॉडल मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज शनिवार को जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी जारी कर दी है. 

अदालत ने कहा कि आर्यन खान के फोन से मिली Whatsapp चैट से यह भी पता चलता है कि उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं था, जिससे यह कहा जा सके कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर अपराध करने की साजिश रची है. 

इस चार्ट शीट में यह भी माना गया कि NDPS अधिनियम की धारा 67 के तहत NCB ने आर्यन खान का जो इकबालिया बयान दर्ज किया था, वो केवल जांच उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है. इस बयान को किसी टूल की तरह यह साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध किया है. 

इसमें आगे कहा कि इस समय यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आवेदक व्यावसायिक रूप से अपराध का हिस्सा था. जमानत आर्डर में तूफान सिंह केरल सरकार के साथ उड़ीसा सरकार और महेन्द्र मिश्रा के आर्डर का भी उल्लेख किया गया है. जमानत की 14 शर्त रखी गई हैं.