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शिलोंग । कानुन-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में विवादित सशस्त्र बल ( विशेष शक्ति ) अधिनियम (एएफएसपीए) 1958 के तहत परेशान क्षेत्र की सीमा पर इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके कुछ रियायत दिया है।
मालूम हो कि मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि असम के साथ सीमा पर मेघालय में परेशान क्षेत्र टैग के तहत 31 मार्च 2018 तक एएफएसपीए की धारा 3 के तहत पहले से मौजूद 20 किमी से 10 किमी तक को कमी हो गई है ।
यह अधिसूचना रविवार से प्रभावी हुआ । इस साल चार अगस्त को मंत्रालय ने असम सीमा पर मेघालय में 20 किमी चौडी बेल्ट के भीतर आने वाले क्षेत्रों को परेशान क्षेत्र के रूप में घोषित किया था।
अरुणाचल संदेश में अधिसूचना में कहा गया हैकि असम की सीमा के आठ जिलों में 11 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक परेशान क्षेत्र घोषित किया गया है । चार अगस्त को इस वर्ष 14 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र और असम की सीमा के जिलों में पुलिस चौकियों को परेशान घोषित किया गया था ।
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