हैदराबाद में 27 साल की एक युवती को एक बच्चे का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया है।  युवती ने इस बच्‍चे का यौन शोषण स्‍कूल में किया था।  इस मामले में रेप और पॉक्‍सो एक्‍ट की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

महिला का नाम के ज्योति उर्फ मंजुला है।  जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उस स्‍कूल में वह केयरटेकर का काम करती थी।  इस मामले में चंद्रयानगुट्टा पुलिस ने दिसंबर 2017 में बच्‍चे के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया था।  पुलिस ने महिला पर पॉक्‍सो एक्‍ट समेत आईपीसी की कुछ अन्‍य गंभीर धाराएं लगाई थीं। 

अपनी शिकायत में बच्‍चे के पिता ने कहा था कि उन्‍हें बच्‍चे के शरीर पर जलाए जाने के निशान मिले थे।  इस पर बच्‍चे ने बताया था कि स्‍कूल की नई केयरटेकर उसे गलत तरह से छूती है।  उसने जानकारी दी थी कि उस केयरटेकर ने हाल ही में स्‍कूल जॉइन किया था और वह हमेशा उससे खराब बर्ताव करती थी। 

पुलिस ने बताया कि बच्‍चे ने जानकारी दी थी कि केयरटेकर ने बच्‍चे को धमकाया था कि वह किसी को ये सब बातें न बताए।  यहां तक कि उसने कई बार बच्‍चे को सिगरेट से जलाया भी था।  इसके बाद युवती ने बच्‍चे के साथ यौन शोषण किया था।  बाद में भी वह लगातार उसका यौन शोषण करती रही और उसे धमकाती रही।  पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने महिला को इस मामले में दोषी पाया और 20 साल जेल की सजा सुनाई।