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गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ नगा पीपुल्स फ्रंट (NPF) द्वारा दायर किए गए दो अंतरसंबंधी आवेदनों को खारिज कर दिया है, जिसमें 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा से उसके सात निलंबित विधायकों को रखने की मांग की गई थी। सात विधायकों द्वारा उनकी अयोग्यता से संबंधित एक रिट याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक अंतिम फैसले को लंबित करते हुए आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि 7 निलंबित विधायकों में ई.ई.पंगटीनग, ईशाक कोन्याक, केजोंग चांग, बी.एस. नगनलैंग फ़ोम, टोयांग चांग, एन थोंगवांग कोन्याक और सी.एल. जॉन हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि सात विधायकों को विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोकने के लिए कोई निर्णय पारित करने में कोई योग्यता नहीं थी क्योंकि उनकी अयोग्यता से संबंधित याचिका पेंडेंसी चरण में थी।
उल्लेखनीय है कि NPF ने कांग्रेस उम्मीदवार के.एल को समर्थन देने के अपने फैसले को धता बताने के लिए अप्रैल 2019 में पार्टी की सदस्यता से सात विधायकों को निलंबित कर दिया था। उसी साल लोकसभा चुनाव में चिशी। उन्होंने राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और भाजपा के गठबंधन के सत्तारूढ़ उम्मीदवार द्वारा समर्थन किया। नगालैंड विधानसभा के अध्यक्ष शेरिंगैन लोंगकुमर ने जुलाई 2020 में एनपीएफ की अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया।
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