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भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों के बच्चों को राज्य के स्कूलों में प्रवेश की अनुमति दे दी है। मिजोरम में स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और उप-विभागीय शिक्षा अधिकारियों को उन सभी शरणार्थी बच्चों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए लिखा है, जो सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार से भारत आए थे। म्यांमार के शरणार्थी बच्चों को मिजोरम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
मिजोरम स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश 31 अगस्त को जारी किया गया था। स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक के पत्र में कहा गया है कि "मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम-2009) के अध्याय 2 (4) में उल्लेख किया गया है कि वंचित समुदायों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश पाने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में स्कूल दाखिला मिले। ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकें।"
पत्र में कहा गया है, "इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवासी / शरणार्थी बच्चों के स्कूलों में प्रवेश पर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकें।"
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