आइजोल न्यायिक (Aizawl judicial) जिले के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश HTC लालरिंचना ने पिछले साल 9 दिसंबर को अपने पति की चाकू से हत्या करने के आरोप में आइजोल के कुलिकावन की रहने वाली मैरी जोथानसंगी को दोषी ठहराया और उसे दो आरोपों के तहत 5 महीने की कैद और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 


महिला पर भारतीय दंड संहिता (हत्या) की धारा 302 और मिजोरम शराब निषेध (MLP) अधिनियम, 2019 की धारा 6 (2) आर/डब्ल्यू 5 (2) के तहत आरोप लगाए गए थे। जिला अदालत ने दोषी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें विफल रहने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 MLP अधिनियम के तहत, दोषी को अपराध के समय बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करने के लिए 4,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। अगर वह 4,000 रुपये का भुगतान करने में विफल रहती है तो उसे दो महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी।