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मिजोरम सरकार ने सोमवार को किसी भी रासायनिक पदार्थ से निर्मित बोतलबंद सुधार द्रव (करेक्शन फ्लूड) और थिनरों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें राज्यों को बोतलबंद सुधार द्रव और थिनरों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। मिजोरम सरकार ने उसी अधिसूचना के बाद यह आदेश दिया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि इन पदार्थों का कथित रूप से छात्रों द्वारा मादक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य का आबकारी एवं स्वापक विभाग इस आदेश को लागू करेगा। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य एवं मादक पदार्थ प्रशासन विंग इसकी निगरानी करेगी।
आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध स्याही को मिटाने, नाखून पॉलिश हटाने और अन्य कामों में इस्तेमाल किये जाने वाले इन दोनों पदार्थों की बोतलों पर लगाया गया है। हालांकि इन्हें कलम या अन्य ऐसी किसी चीज से इस्तेमाल करने अनुमति होगी, जिनमें सीमित मात्रा में इन पदार्थों को रखा गया हो।
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