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चेन्नई/शिलॉन्ग। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी (Chief Justice of Madras High Court Sanjib Banerjee) का मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके संबंध में न्याय विभाग ने सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। इस ट्रांसफर का लगातार विरोध किया जा रहा था। साथ ही बड़ी संख्या में वकील उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। इसी कॉलेजियम ने 16 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की थी।
वहीं दूसरी ओर रविवार को मद्रास बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर इस ट्रांसफर का विरोध किया। साथ ही कॉलेजियम से जस्टिस संजीब बनर्जी के ट्रांसफर की सिफारिश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। जिसे दंडात्मक माना जाता था। अपने बयान में बार ने कहा कि एसोसिएशन जस्टिस टीएस शिवगनम के मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता और चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी के मेघालय ट्रांसफर की अपारदर्शिता प्रक्रिया से बहुत चिंतित है। ऐसे स्थानांतरण को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन माना जाता है, जो न्यायापालिका के लिए अच्छी नहीं है।
वहीं दूसरी ओर एमएचएए के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कानूनी शाखा के प्रमुख अधिवक्ता आरसी पॉल कनकराज ने ट्रांसफर कर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बार बिना स्थानांतरण का कारण जाने इसका विरोध कर रहा है, जो सही नहीं है। इसके पीछे ठोस वजहें हो सकती हैं।
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