कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए मेघालय सरकार ने राजधानी शिलांग में रविवार को धारा-144 लागू करने का आदेश जारी किया। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत रविवार को बाजार और दुकाने बंद रहेंगी।

ईस्ट खासी हिल्स जिले के जिलाधिकारी इस्वांडा लालू ने यह आदेश जारी किया जिसमें रविवार को रेहड़ी-पटरी लगाने पर भी रोक लगाई गई है।

अधिकारियों ने कहा कि इन स्थानों पर भीड़ अधिक जाम होती है और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन स्थानों पर कोविड-19 नियमों का उचित अनुपालन नहीं होता। हालांकि, पाबंदियों से दवा की दुकानों को छूट दी गई है।

उल्लेखनीय है कि ईस्ट खासी हिल्स जिले में शिलांग शहर आता है और मेघालय में कोविड-19 के उपचाराधीन 457 मरीजों में से 360 मरीज अकेले इसी जिले में हैं।