सर्दियों के मौसम की शुरुआत के कारण कोविड से संबंधित मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, मेघालय सरकार ने वेस्ट गारो हिल्स जिले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वेस्ट गारो हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 सीआर पीसी और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ठोस प्रबंधन नियम, 2016 के तहत सूखे पत्तों सहित कचरे को जलाने पर रोक लगा दी है।


इन्होंने बताया कि यह आगे चलकर श्वसन रोग की गंभीरता का कारण बन सकता है। जिला मजिस्ट्रेट राम सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि तुरा म्यूनिसिपल बोर्ड (TMB) को नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर कचरा इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नगरपालिका बोर्ड या जनता के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से कचरा नहीं जलाया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों और विकास समितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि कूड़े या सूखी पत्तियों को जलाना नहीं है।


यह आदेश पश्चिम गारो हिल्स के पूरे जिले पर लागू होता है और तत्काल प्रभाव में आता है।
आदेश में कहा गया है कि निषेध आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार उत्तरदायी होगा।