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फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिलांग के CMJ यूनिवर्सिटी (CMJ University), इसके चांसलर चंद्र मोहन झा (Mohan Jha) और उनके परिवार के सदस्यों की 13.54 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जब्त कर लिया है।
बता दें कि इससे जुड़े संसाधनों में बैंक खाते की शेष राशि, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी और रियल एस्टेट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, ED ने CMJ विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय, चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों (जो सीएमजे फाउंडेशन के ट्रस्टी भी थे) और कई अन्य लोगों की प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
मेघालय पुलिस (Meghalaya Police) ने हजारों छात्रों से धोखाधड़ी करने और उन्हें पैसे के बदले "फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र (Fake degree certificates)" प्रदान करने के लिए, CMJ यूनिवर्सिटी पर अपनी छोटी फैकल्टी को देखते हुए 20,570 फर्जी डिग्री जारी करने का आरोप है।
अधिकारियों का दावा है कि फर्जी डिग्री बेचने के बाद उनके बैंक खातों में अर्जित धन को पुनर्निर्देशित किया गया और म्यूचुअल फंड, सावधि जमा, बीमा पॉलिसियों और अचल संपत्तियों में उनके परिवार के सदस्यों के नाम जमा किया गया है।
इस उदाहरण में आपराधिकता का पूरा लाभ 83.52 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ED पहले ही 27.66 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। मामले में कुल आरोप वर्तमान में 41.20 करोड़ रुपये है।
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