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मणिपुर सरकार ने मंगलवार को सभी लाइसेंसी बंदूक धारकों (नागरिकों) से कहा कि वे स्थानीय रूप से योशांग के नाम से जाने जाने वाले होली के त्योहार से पहले अपनी बंदूकें पुलिस के पास जमा कराएं। होली 7 मार्च को है और यह मणिपुर में पांच दिनों तक मनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य के सभी 16 जिलों के सभी उपायुक्तों ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है, "आर्म्स एक्ट, 1959, आर्म्स रूल, 2016 और समय-समय पर संशोधित के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिकृत लाइसेंस धारकों के पास मौजूद आर्म्स लाइसेंस का पुन: सत्यापन, लाइसेंस के क्रॉस सत्यापन के लिए आवश्यक है। हथियार, लाइसेंस की वैधता की जांच, संबंधित जिला आयुक्तों में बदलाव के लिए पोर्टल में अपडेशन के लिए।
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आदेश में आगे कहा गया है, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि संबंधित जिला आयुक्तों के कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस रखने वाले हथियार लाइसेंस धारक 1 मार्च, 2023 तक पंजीकृत हथियारों के साथ अपना हथियार लाइसेंस जमा करेंगे। उनके संबंधित पुलिस स्टेशन जैसा कि शस्त्र लाइसेंस में दर्ज किया गया है। ऐसा न करने पर लाइसेंस को बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा।
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