मणिपुर सरकार (Manipur Government) ने मंगलवार को राज्य में जारी अतिवादी घटनाओं के मद्देनजर अशांत क्षेत्र की स्थिति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। राज्य का गृह विभाग हर साल ‘‘अशांत क्षेत्र’’ होने की स्थिति का आकलन करता है। इस स्थिति को बढ़ाये जाने का तात्पर्य है कि राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) (AFSPA extended in Manipur) 1958, इस साल के अंत तक और जारी रहेगा।

गृह विशेष सचिव एच ज्ञान प्रकाश (Home Special Secretary H Gyan Prakash) ने एक आदेश में कहा कि मणिपुर के राज्यपाल का मत है कि विभिन्न उग्रवादी/विद्रोही दलों की हिंसात्मक गतिविधियों के कारण राज्य में अशांति का माहौल है, जिसमें सिविल शक्तियों के साथ सशस्त्र बलों की आवश्यकता है और इसी मत के कारण राज्य के अंतर्गत इलाकों को अफस्पा अधिनियम (AFSPA) के तहत‘अशांत क्षेत्र’’ घोषित किया गया है। राज्य में कांग्रेस, वामपंथी, एमपीपी, समाजिक संस्थाओं समेत तमाम राजनीतिक दल और पीड़तिों के परिवार इस अधिनियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसपर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सरकार मामले की समीक्षा कर रही है।