/fit-in/640x480/dnn-upload/images/2020/10/24/a-1603512447.jpg)
मणिपुर में एक चाचा ने अपनी ही भतीजी का बलात्कार कर लिया है। जिसे मणिपुर की एक विशेष अदालत ने अपने 12 वर्षीय बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के लिए 16 साल की जेल की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, दोषी को मामले में POCSO अधिनियम, 2012 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी को 39 वर्षीय बाबुल कोल के रूप में पहचाना गया है। आरोपी और पीड़िता असम के कछार जिले के सिलचर के निवासी हैं। जांच के बाद, पुलिस ने बलात्कारी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया और अदालत ने सजा का ऐलान किया।
मणिपुर पुलिस के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने उखरूल जिले में मार्च 2016 से नाबालिग के साथ बार-बार बलात्कार किया। नाबालिग लड़की, जो दोषी की करीबी रिश्तेदार है, को अक्टूबर 2015 में सिलचर से उखरूल ले जाया गया था। बाद में उसे उखरूल के एक स्कूल में कक्षा तीसरी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित को उखरूल के महिला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बाबुल कोल के खिलाफ POCSO अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया।
फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हमसे जुड़ें |