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आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। ऐसे में अब फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत नहीं दिया जाएगा।
दो महीने हाफ सेंचुरी से कम होने के कारण उनके बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब दो महीने के बाद फिर से बेल पिटीशन डाला जाएगा। इस संबंध में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि दो महीने बाद फिर से फ्रेश पिटीशन डालना होगा। हाई कोर्ट का कहना है कि आधी सजा की अवधि पूरी करने में अभी दो महीने बाकी हैं।
गौरतलब है कि इस बार लालू यादव को जमानत मिलने की संभावना काफी अधिक थी, क्योंकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी, जिसकी आधी अवधि यानी साढ़े तीन साल की सजा लालू काट चुके हैं। इसी बात को आधार बना कर लालू के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उनके वकील की बात को गलत बताया और जमानत याचिका खारिज कर दी।
मालूम हो कि इस मामले में पिछली सुनवाई 12 फरवरी को हुई थी। उस दिन अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि तय की गई थी। लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। बता दें कि लालू फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। कुछ दिन पूर्व तक वे रांची रिम्स में भर्ती थे। लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया है।
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