मध्य प्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश गुरुवार को जारी हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। अब प्रदेश की नई नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश गुरुवार को जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों को ये आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक कोर्ट में लंबित प्रकरणों को छोड़कर सभी भर्ती परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाएगा। 

महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर आदेश निकालने का हवाला दिया गया है। ये आदेश 8 मार्च 2019 ये लागू किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 मार्च 2019 से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 

इधर प्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने वाला आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि, कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के आदेश को 8 मार्च 2019 को लागू किया था। ओबीसी वर्ग के लिए कमलनाथ 27 फीसदी आरक्षण लेकर आए थे। कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल और नीट परीक्षाओं में रोक लगाई थी। अब उसे ही लागू करने की बात कही गई है।