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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और दिग्गत गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) मानहानि केस में मुंबई की एक कोर्ट बड़ा फैसला सुनाया है. ये फैसला कंगना के पक्ष में गया है. दरसअल, जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने कंगना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जावेद ने कंगना (Kangana Ranaut) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था. मंगलवार को कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए मामले में सुनवाई के लिए नई तारीख दी है.
जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के वकील जय भारद्वाज ने कहा,”कोर्ट ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया. अगली सुनवाई 1 फरवरी को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी.” साल 2020 में जावेद अख्तर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना (Kangana Ranaut) द्वारा दिए गए कुछ बयानों को लेकर अंधेरी कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी.
जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने दावा किया था कि जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत की मौत से जुड़े हालातों पर बोल रही थीं. इस दौरान कंगना ने उन्हें सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था. इसके बाद से उनके पास लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे थे. इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया गया. इससे उनकी मानहानि हुई है.
जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने इस आधार पर कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहित यानी आईपीसी के सेक्शन 499 (मानहानि) और सेक्शन 500 (मानहानि की सजा) के तहत आरोप लगाए थे. जिसके बाद से दोनों के बीच सीधा टकराव देखा जा रहा है. कंगना रनौत कई सुनवाई में शामिल नहीं हुई हैं. हालांकि उन्होंने सुनवाई में शामिल होने के कारण भी कोर्ट के समक्ष रखे हैं. अब इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी.
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