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असम सरकार (Assam Govt.) ने साल 2022 के लिए कई तरह के नए बदलाव लाए हैं जिसमें कई कानून से लेकर ऑफिसर्स तक कई कड़े नियम हैं। इसी तरह से असम आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के तहत राज्य से गुजरने वाली शराब और स्प्रिट के लिए ट्रांजिट पास (Transit pass) अनिवार्य कर दिया है।
पारगमन के दौरान अन्य राज्यों से शराब या स्प्रिट की "अवैध उतराई" को रोकने के लिए नियम पेश किए गए थे। कंसाइनर, ड्राइवर या कंसाइनमेंट के ट्रांसपोर्टर द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि शराब (liquor) वाली खेप को मूल रूप से गंतव्य के अलावा किसी भी राज्य में अनलोड, डिलीवर या बेचा नहीं जाएगा।
इसके बाद संबंधित विभाग ट्रांजिट पास (Transit pass) जारी करेगा और माल का सत्यापन आबकारी विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर खेप की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों को दंड का सामना करना पड़ेगा और वाहन सहित खेप को जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि 500 रुपये में ट्रांजिट पास (Transit pass) जारी किया जाएगा और भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
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