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हाजीपुर/गुवाहाटी। गांजा तस्करी (ganja smuggling) के एक मामले में कश्मीर (Kashmir) और असम (Assam) के दो तस्करों को यहां अदालत ने 12-12 वर्ष की कैद की सजा सुनायी है। एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को मामले में सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उन पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया।
सरकार की ओर से मामले को कंडक्ट कर रहे एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रहलाद प्रसाद चौरसिया ने बताया कि सजा पानेवालों में सर्वजीत सिंह जम्मू -कश्मीर के राजबाग का रहनेवाला है जबकि अबुल हसनअसम के बागवार थाने के मोंदिया का निवासी है। ये दोनों हाजीपुर के पासवान चौक के पास 26 मई 2014 को 213 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़े गए थे।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उन्हें एक काले रंग के ट्रक के साथ पकड़ा था जिसपर गांजा लदा था। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार पुलिस ने दोनों के खिलाफ 20 जनवरी 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच साक्षियों की गवाही करायी गयी। अदालत ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए 25 नवंबर को उन्हें दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा सुनायी गयी। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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