कोविड -19 के मामलों में वृद्धि के बीच, गौहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार से अगले दो हफ्तों के लिए असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी सभी संबद्ध पीठों और निचली अदालतों में कनिष्ठ कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी है।

गौहाटी उच्च न्यायालय के महापंजीयक रक्तिम दुआरा ने सोमवार शाम को इसकी एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए पूर्ण रोस्टर के साथ काम करना प्रतिबंधित होगा। नोटिस में कहा गया है कि गौहाटी की प्रधान पीठ और कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में स्थित पीठों के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के स्तर से नीचे के 50 फीसदी कर्मचारी वैकल्पिक आधार पर काम पर आयेंगे।

उन्होंने कहा, "असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में भी यही व्यवस्था रहेगी।" अधिसूचना में कहा गया कि सभी न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को फेस मास्क पहनकर रखना होगा।

उसमें कहा गया, "न्यायालय परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी का विशेष निर्देश नहीं हो या जब तक कि न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।"