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11 फरवरी को अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता और रायजोर दल के अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई जाने वाली अखिल गोगोई की यह पहली जमानत याचिका होगी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ 11 फरवरी को अखिल गोगोई की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा अखिल गोगोई की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी जिसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बसु शामिल हैं।
इससे पहले 7 जनवरी को अखिल गोगोई की जमानत याचिका को गौहाटी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अखिल गोगोई दिसंबर 2019 से जेल में बंद हैं। अखिल गोगोई को पुलिस ने जोरहाट से 12 दिसंबर, 2019 को नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम (CAA) के दौरान हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जिसने दिसंबर 2019 में असम को हिलाकर रख दिया था। उनके खिलाफ कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें छेड़छाड़ के आरोप और कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान शामिल थे।
अखिल गोगोई को पूर्व में असम में CAA के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में एनआईए द्वारा दर्ज दो मामलों में से एक में गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत ने जमानत दी थी। गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज करने के बाद अधिवक्ता शांतनु बोर्थाकुर ने कहा कि हमने गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया था और 27 जनवरी को एक याचिका दायर की थी।
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