सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई जाने वाली अखिल गोगोई की पहली जमानत याचिका थी। अखिल गोगोई की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बसु शामिल थे।


जानकारी के लिए बता दें कि 7 जनवरी को अखिल गोगोई की जमानत याचिका को गौहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अखिल गोगोई दिसंबर 2019 से जेल में बंद हैं। अखिल गोगोई को पुलिस ने जोरहाट से 12 दिसंबर, 2019 को नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम (सीएए) के दौरान हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जिसने दिसंबर 2019 में असम को हिलाकर रख दिया था।


उनके खिलाफ कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें छेड़छाड़ के आरोप और कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान शामिल थे।