एनएफ रेलवे (NF Railway) ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने जनवरी से अक्टूबर 2021 तक 1,145 मामलों का पता लगाया और बिना पर्याप्त वैध कारणों के ट्रेनों में अलार्म चेन खींचने के लिए 1,111 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों पर रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत मुकदमा चलाया गया।


ऐसे ही एक मामले में नौ नवंबर को गुवाहाटी की RPF टीम ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से एक महिला यात्री को ट्रेन नंबर 03181 यूपी (कोलकाता-सिलघाट टाउन स्पेशल) की अलार्म चेन (alarm chain) बेवजह खींचने के आरोप में गिरफ्तार किया। यात्री बर्द्धमान से गुवाहाटी के लिए कोच संख्या में यात्रा कर रहा था।
ट्रेन के निर्धारित स्टॉपेज समय के दौरान नीचे उतरने में विफल रहने के कारण उसने अलार्म चेन (alarm chain) खींच ली। अंततः अलार्म चेन खींचने के बाद यांत्रिक खराबी के कारण ट्रेन को लगभग 03-15 घंटे के लिए रोक दिया गया था। इस घटना से अन्य वास्तविक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

एनएफ रेलवे (NF Railway) ने एक बयान में कहा कि महिला यात्री को रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। यात्री ट्रेनों में अलार्म चेन का दुरुपयोग समय की पाबंदी को प्रभावित करता है और रेलवे को परिचालन नुकसान का कारण बनता है।