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असम सरकार ने ओमीक्रॉन (omicron) के खौफ के चलते COVID-SOP के एक नए सेट की घोषणा की है, जो रविवार से शुरू होकर रात 11:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लागू कर रहा है, जबकि चल रहे ओमीक्रोन डर के बीच मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार द्वारा घोषित SOP में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य भर में रहेगा। हालांकि, 31 दिसंबर 2021 या नए साल की रात को कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
सभी कार्यस्थलों, व्यवसाय/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, डाइन-इन रेस्तरां, होटल, ढाबों और अन्य भोजनालयों, रेस्तरां/ढाबों और अन्य भोजनालयों से खाद्य पदार्थों की निकासी, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के बिक्री काउंटर, शोरूम आदि खोलना, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ से संबंधित दुकानें रात 10.30 बजे तक खुलेंगी।
COVID-SOP:-
- बंद स्थानों के संबंध में सभागार, सभागार आदि की बैठने की क्षमता के 50% तक सभा की अनुमति है।
- धार्मिक स्थलों को प्रतिष्ठित स्थानों के लिए प्रति घंटे 60 पूर्ण टीकाकरण व्यक्तियों और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए प्रति घंटे 40 पूर्ण टीकाकरण व्यक्तियों के साथ संचालित करने की अनुमति है।
- सिनेमा हॉल पूरी तरह से टीकाकृत दर्शकों की बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत और COVID-19 उपयुक्त व्यवहार के पालन के साथ काम करना जारी रखें।
- इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- कोई व्यक्ति मास्क (mask) नहीं पहनता या सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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