
कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इसके खौफ के चलते देश की कई सरकारों ने सावधानी बरते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्य असम की सरकार ने राज्य में कोविड -19 मामलों में वृद्धि और ओमिक्रॉन (Omicron) प्रकार का पता लगाने के मद्देनजर पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू (night curfew) के समय को डेढ़ घंटे आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
#AssamCovidUpdate ?
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 7, 2022
In view of increasing #COVID19 cases, GoA has issued an SOP containing guidelines for containment of the pandemic:
▶️ Curfew will be imposed from 10 PM to 6 AM everyday. Business/commercial establishment will not function post 9 PM.
Please co-operate ? pic.twitter.com/OO0I98jDFK
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) द्वारा जारी नए SOP के अनुसार, नाइट कर्फ्यू (night curfew) पूरे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले 26 दिसंबर को, असम सरकार ने रात 11.30 बजे से रात 10 बजे तक रात के कर्फ्यू की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि “ 8 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (night curfew) प्रभावी रहेगा। हमें डर है कि कोविड -19 की तीसरी लहर यहाँ है और यह आकलन किया गया है कि यह इस महीने के अंत में असम में चरम पर पहुंच जाएगा। इसलिए राज्य सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं, ”।
मुख्यमंत्री सरमा की नई गाइडलाइन्स (New Guidelines)-
शादी, सार्वजनिक समारोहों घटाकर 50% कर दिया गया है।
असम में 30 जनवरी तक कक्षा 5 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। गुवाहाटी में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे।
कक्षा 9, 10 और 11 के लिए ऑफ़लाइन शिक्षण-शिक्षण गतिविधियाँ बारी-बारी से जारी रहेंगी और छात्र सप्ताह में तीन दिन कक्षाओं में भाग लेंगे।
कक्षा 12 के लिए, ऑफ़लाइन शिक्षा हमेशा की तरह जारी रहेगी क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं।
स्कूल का समय हमेशा की तरह रहेगा और शिक्षा विभाग कक्षा 9, 10 और 11 के लिए स्कूल का समय तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा।
कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायों को रात 9 बजे के बाद खुले नहीं रहने के लिए कहा गया है।
रेस्तरां और भोजनालयों को रात 9 बजे बंद करने को कहा गया है। रात 10 बजे तक टेकअवे ऑर्डर की अनुमति होगी।
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सियों को 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है और पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों द्वारा कोविड के उचित व्यवहार का पालन किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों और यात्रियों के साथ अंतर-जिला परिवहन की अनुमति है, लेकिन खड़े यात्रियों को अनुमति देने वाले ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नए आदेश के अनुसार, केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही होटल, रेस्तरां, सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
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