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असम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक ग्रेनेड विस्फोट मामले में उल्फा (आई) के प्रमुख परेश बरुआ और प्रतिबंधित संगठन के चार अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ गुवाहाटी की एक विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2019 में ग्रेनेड हमले की साजिश और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कथित संलिप्तता के लिए एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोपपत्र पेश किया है।
बरुआ के अलावा, उल्फा (आई) के विद्रोही पप्पू कोच बोकोलियाल, अमृत बल्लव गोस्वामी, अरुणोदय दहोटिया और मुन्ना बरुआ पर आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। 29 जून 2019 को गुवाहाटी में आरजी बरुआ रोड पर एक शॉपिंग मॉल के पास संदिग्ध उल्फा (आई) विद्रोहियों द्वारा किए गए ग्रेनेड विस्फोट में कम से कम 12 लोग घायल हो गए थे।
उल्फा (आई) के प्रमुख परेश बरुआ ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। एनआईए ने फिर से मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली और आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अधिकारी ने कहा कि अपनी आगे की जांच के दौरान, एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त सबूत जुटाए और उल्फा (आई) कैडरों की भर्ती में उनकी भूमिका के लिए पूरक आरोप पत्र दायर किया।
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