असम सरकार ने धार्मिक संस्थानों के लिए अपनी अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में कहा है कि वह कामाख्या मंदिर (Kamakhya Temple) जैसे धार्मिक स्थलों में प्रति दो घंटे में 60 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। वहीं, अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए हर दो घंटे में 40 लोगों को अनुमति दी जाएगी।

असम सरकार ने ओमीक्रॉन के खिलाफ संशोधित SOP जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए, असम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत (Health Minister Keshab Mahanta) ने कहा कि असम सरकार ने राज्य में COVID-19 रात के कर्फ्यू (night curfew) के समय में बदलाव किया है।

  1. कर्फ्यू (night curfew) रात 11:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, जबकि दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे बंद रहेंगे। हालांकि, 31 दिसंबर की रात से कर्फ्यू प्रभावी नहीं होगा।
  2. 50 प्रतिशत लोगों को सभाओं और सभाओं में भाग लेने की अनुमति होगी। ऐसे सभी लोगों को COVID वैक्सीन की दोनों खुराक जरूरी है।
  3. सिनेमा हॉल (cinema halls) और होटलों में 50 फीसदी की अनुमति होगी। ये रात 10:30 बजे बंद हो जाएंगे।
  4. धार्मिक समारोहों में केवल उन लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन की 2 खुराक ली है।
  5. स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों से अपील की और COVID वैक्सीन की दोनों खुराक लेने की चेतावनी दी। नहीं तो सरकार कानूनी कदम उठाएगी।