गुवाहाटी । बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से कामरूप जिला परिवहन विभाग की ओर से दुपहिया वाहनों पर चालक के अलावा पीछे बैठने वालों को भी अब से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

 हाल ही में संशोधित परिवहन कानून के अनुसार चार वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को दुपहिया वाहन पर सफर के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

इसी कानून के आधार पर जिला परिवहन विभाग की ओर से यह नियम लागू किए गए हैं। अगर कोई बगैर हेलमेट के दुपहिया वाहन पर पाया जाता है तो चालक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और 1000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा।