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लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एक मादा हाथी और उसके बछड़े को बचाने वाली मालगाड़ी के इंजन को असम के वन अधिकारियों ने जब्त कर लिया। वन विभाग द्वारा रेलवे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। असम के वन मंत्री परिमल सुक्लाबेडय्या ने कहा कि रेलवे पटरियों पर हाथियों की हत्या बंद होनी चाहिए और विभाग विफल नहीं होगा रेलवे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं।
रेलवे के खिलाफ वन विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया है। इस मामले की वन विभाग ने अधिनियम के तहत एक जांच भी शुरू की और तदनुसार वन अधिकारियों की एक टीम बामुनीमैदन लोको शेड के लिए रवाना हुई और डीजल लोको इंजन (संख्या 12440) को जब्त कर लिया। आंतरिक जांच के बाद लोको पायलट और उसके सहायक को पहले ही रेलवे द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारतीय जंगली हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की प्रविष्टि 12-बी के तहत एक अनुसूची-I पशु है। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लिखित कार्यवाही के तहत सूचीबद्ध किया गया है। दो जंगली हाथियों की हत्या के लिए एनएफ रेलवे हाथियों की हत्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत अपराध है।
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