असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन (M) जिला प्रशासन ने असम पुलिस के साथ लोखोरा में गुवाहाटी इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर रात की बसों के खिलाफ एक प्रवर्तन अभियान चलाया। प्रशासन ने इन बसों के चालकों के साथ-साथ मालिकों को वाहन में लाइट और अन्य गैजेट सहित सभी आवश्यक उपकरण लगाने का निर्देश दिया।
ऐसा सर्दी के मौसम में कोहरे से निपटने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि कोहरा राज्य में सड़क हादसों का एक प्रमुख कारण है। यह पाया गया है कि इस अभियान (enforcement drive) के दौरान रात की कुछ बसें माल और सामान ले जा रही थीं। कानून के अनुसार, यात्री बसों को माल और सामान ले जाने की मनाही है और यह नियमों का उल्लंघन है।

बता दें कि इस उल्लंघन के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच जिला प्रशासन हाल ही में लागू किए गए हेलमेट (Helmet) नियम के क्रियान्वयन की निगरानी को लेकर सतर्क है। इस नियम के अनुसार पीछे बैठने वाले को सवार के साथ हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
DTO अधिकारियों ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है।