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लड़कियां ना अपने घर में सुरक्षित है और ना ही बाहर सुरक्षित हैं। हर कहीं इनकी जान और मान को खतरा रहता है। लड़कियां कहीं भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है। यह कभी गैरों का शिकार बनती है तो कभी अपनों का ही शिकार बन जाती है। इसी तरह का एक मामला असम की राजधानी गुवाहाटी में सामने आया है। जहां सिटी पुलिस ने गुवाहाटी के एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को अपनी बेटी के साथ कई महीनों तक यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
गुवाहाटी में बीआरएम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष कुंडू को उनके घर से पानबाजार ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में उनकी बेटी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। कुकर्मी बाप के झेल रही अत्याचार से परेशान बेटी ने पुलिस को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। पुलिस भी इस खबर सुनते ही हैरान रह गए कि कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ 1 महीने से घिनौना काम कर सकता है। कुंडू की बेटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पिता कई महीनों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि मामला (सं। 185/20) धारा 354/352 के तहत दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता (IPC) के 506/294 और 376 (बलात्कार के लिए सजा) को पानबाजार सभी महिला पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया है। अगर जांच में दोषी ठहराया जाता है, तो अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। पुलिस ने गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत में कुंडू को पेश किया, जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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