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अब स्पा सैलून (Spa Saloon) में महिला से पुरूष और पुरूष से महिला मसाज (Spa Salon massage) नहीं करा सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अब स्पा और सैलून वालों को पारदर्शी गेट भी लगवाने होंगे। यह आदश असम की सरकार ने जारी किया है। असम के गुवाहाटी में नगर निगम की ओर से जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के मुताबिक अब स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लरों में विपरीत लिंगीय लोगों से मसाज नहीं करवाया जा सकता। इतना ही नहीं बल्कि इन जगहों पर मसाज के लिए अलग से कमरे नहीं हो सकते और मेन गेट का ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होना जारूरी है।
गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएमसी) के कमिश्नर देवाशिष शर्मा ने ये नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उनके मुताबिक, यूनिसेक्स सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में चल रहे अनैतिक कामों की शिकायतें मिलने के बाद नए निर्देश लागू किए जा रहे हैं।
नए नियमों के अनुसार गुवाहाटी के पार्लरों और स्पा (Spa Salon) में अलग से कोई कमरा नहीं होगा, मेन गेट का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी होगा और विपरीत लिंग के लोग मसाज सर्विस (massage) नहीं दे सकते। हालांकि, स्टीम बाथ को मंजूरी दी गई है लेकिन पार्लरों और स्पा को अपने ग्राहकों का पता और कॉन्टेक्ट नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
शर्मा ने कहा कि कई अपार्टमेंट में रहने वालों की तरफ से हमें काफी शिकायतें मिलीं कि अपंजीकृत मसाज पार्लर और स्पा उनके परिसर में चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद हमने यह कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें सही पाई गई थीं। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में करीब 60 फीसदी पार्लर और स्पा का पंजीकरण नहीं हुआ है और ये अवैध रूप से चल रहे हैं।
शर्मा ने कहा, 'हम मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहे लेकिन इन स्पा और पार्लरों को पंजीकरण कराना होगा ताकि समाज में गंदगी न फैले। जो दुकाने कानून के मुताबिक चल रही हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।' जीएमसी ने नए नियमों के अनुपालन के लिए पार्लरों और स्पा को एक महीने का समय दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा।
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