असम के धुबरी जिला प्रशासन ने जिले भर में सभी CRPF शिविरों के प्रतिष्ठानों के ऊपर हवाई क्षेत्र के आसपास ड्रोन (drone) और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और शिविरों को 'नो ड्रोन फ्लाइंग ज़ोन (No drone flying zone)' घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है।


धुबरी के DC अंबामुथन MP द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि “उप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)। धुबरी ने अपने पत्र संख्या- DSB-X/16-एस/2021/1646, दिनांक 18/12/2021, और सुरक्षा उपायों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, धुबरी जिले में CRPF के निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के ऊपर के हवाई क्षेत्रों को एतद्द्वारा घोषित किया गया है: सुरक्षा कारणों से नो ड्रोन फ्लाइंग ज़ोन”।

आदेश में कहा गया है कि “उन क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहनों / रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (ड्रोन) के संचालन को सरकार द्वारा जारी नई ड्रोन नीति / ड्रोन नियम, 2021 द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा ”। और  "निजी व्यक्तियों द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों / रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (ड्रोन) का उपयोग उक्त सैन्य प्रतिष्ठानों के पास / ऊपर प्रतिबंधित कर दिया गया है।"

आदेश में कहा गया है कि "इस तरह के क्षेत्र में उड़ान भरने पर जुर्माना लगाया जाएगा, और कानून की संबंधित धाराओं के तहत अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें बिना किसी दायित्व के ड्रोन (Drone) को जब्त करना भी शामिल है।"