असम सरकार ने मंगलवार को गौहाटी उच्च न्यायालय को यह सूचित किया कि राज्य में सभी मदरसों को बंद करने का सरकार का निर्णय अंतिम नहीं है।

न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की खंडपीठ उन छात्रों/छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में असम राज्य में प्रांतीयकृत मदरसा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वे सभी, असम सरकार के उप सचिव के 07.10.2020 के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, असम के संचार से व्यथित थे, जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि सरकार ने मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया है और आगे लगभग 148 की संख्या में अनुबंधित मदरसा शिक्षक, असम के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों में स्थानांतरित किये जा सकते हैं।