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कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर असम सरकार ने बुधवार को आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की तथा दोपहर दो बजे से सुबह पांच तक सार्वजनिक आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। पाबंदियां 13 मई यानी गुरुवार से प्रभावी होंगी।
सरकार आदेश के मुताबिक सभी दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान हर रोज एक बजे के बाद बंद हो जाएंगे। वहीं साप्ताहिक बाजार अगले 15 दिनों तक नहीं लगेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय को गुणवत्तायुक्त वर्जुअल विकल्प उपलब्ध कराना होगा। राज्य में 15 दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कक्षा लगाने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय 15 दिनों तक बंद रहेंगे। यदि किसी क्षेत्र में गत एक सप्ताह में कोविड पॉजिटिविटी दर पांच फीसदी या इससे अधिक रही है, तो जिला मजिस्ट्रट ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन के तौर पर अधिसूचित करें तथा कंटेनमेंट जोन के एहतियातों को सुनिश्चित करेंगे। विवाह और धार्मिक समारोहों में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी से पहले या बाद में कोई रिसेप्शन पार्टी की इजाजत नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। सार्वजनिक परिवहन को 30 प्रतिशत यात्रियों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।
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