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असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में आगामी बोहाग बिहू और अन्य त्योहारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड -19 के खिलाफ सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी कार्यक्रम आयोजकों और प्रतिभागियों को कड़ाई से कोरोना के नियमों का पालन करना होगा।
इसमें कहा गया है कि बोहाग बिहू और राम नवमी, रमजान जैसे अन्य त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सभा के लिए दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि लोग अपने त्योहारों को खुशी के साथ मनाने में सक्षम हों और साथ ही कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन कर सकें। अधिसूचना में कहा गया है कि आयोजक किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेंगे।
सभी कार्यक्रमों/त्योहारों/कार्यक्रमों को रात 11 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए और समारोह और समारोहों के संगठन में शामिल सभी आयोजकों और स्वयंसेवकों को अनिवार्य रूप से और घटना के बाद होने वाले तीन दिन पहले कोविड-19 के जांच करानी होगी। प्रसार को रोकने के लिए असम लगातार आवश्यक कदम उठा रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिभागी को थर्मल स्कैनर और सामान्य से उच्च तापमान वाले किसी भी बुखार के लिए जांच की जानी चाहिए।
*आयोजकों के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। एंट्री गेट, पार्किंग स्थल सहित अन्य क्षेत्रों में भी हैंड सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए।
*कार्यक्रमस्थल को दिन में दो बार पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए। भीड़ इकट्ठा होने से पहले एक बार और कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बार।
*कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
*कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
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